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महिला से दुष्कर्म करने वाले दोषी को सात साल की सजा, 35 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Nov 2021 01:27 AM IST
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Sentenced to seven years for raping woman, fined Rs 35,000
पानीपत। महिला से दुष्कर्म करने के मामले में गांव गढ़ी सिकंदरपुर निवासी रविंद्र को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्त पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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मॉडल टाउन निवासी 20 वर्षीय विवाहिता ने 26 सितंबर 2019 को मॉडल टाउन थाना पुलिस को शिकायत दी थी। उसने बताया था कि पति से अनबन के कारण वह काफी दिनों से अपने मायके में रह रही है। गांव गढ़ी सिकंदरपुर निवासी रविंद्र से उसकी जान-पहचान थी। उसने उसे अपनी अनबन के बारे में बता रखा था। रविंद्र उसे बहला फुसलाकर मॉडल टाउन स्थित एक ऑफिस में धोखे से ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने विरोध किया और शिकायत देने की बात कही तो आरोपी ने ससुराल में बदनाम करने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।
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सोमवार को आरोपी को सात साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना न भरने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं इसके अलावा धारा 506 के तहत दो साल की सजा, पांच हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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