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Panipat News: निलंबन के तीन महीने बाद पंच बहाल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 31 Jul 2025 02:57 AM IST
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Panch reinstated after three months of suspension
सनौली। छाजपुर खुर्द गांव के वार्ड-4 के पंच कुलदीप को पंच पद से अप्रैल में निलंबन के आदेश के बाद फिर से बहाल करने के आदेश दिए हैं। छाजपुर खुर्द गांव की सरपंच शकुंतला देवी ने पांच अगस्त 2024 को शिकायत दी थी कि पंच कुलदीप पर सनौली खुद थाना में शराब बेचने का मामला दर्ज है। जिसका एसडीएम समालखा के न्यायालय में स्टे बनाम रमेश केस पर सुनवाई चली। जिसमें थाना सनौली खुर्द में कुलदीप पंच के खिलाफ 11 जनवरी 2023 को मुकदमा दर्ज हुआ था। जिस पर एसडीएम समालखा कोर्ट में 20 जुलाई 2023 के आधार पर कुलदीप पंच को अवैध रूप से बिना परमिट शराब बेचने का आरोपी पाया गया है। इस पर कुलदीप को हरियाणा पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत दोषी पाया गया है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत उपायुक्त ने कुलदीप को पंच पद से निलंबित करने के आदेश पारित किए थे। इसके तीन महीने बाद कुलदीप ने उपायुक्त को 14 जुलाई 2025 को ‎प्रार्थना पत्र देकर बहाल करने का अनुरोध किया था। क्योंकि प्रथम श्रैणी समालखा की कोर्ट द्वारा एक मई 2025 को उसे इस मामले में बरी कर दिया गया है। जिस पर उपायुक्त ने कुलदीप को बहाल करने के निर्देश दिए हैं। संवाद
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