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Panipat News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 02:42 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a minor
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की पॉक्साे एक्ट स्पेशल फास्ट ट्रैक काेर्ट ने शुक्रवार काे इसराना थाना क्षेत्र के एक गांव की एक किशाेरी के साथ दुष्कर्म करने के दाेषी संगीत काे 20 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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जुर्माना न जमा कराने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। कोर्ट ने इस मामले में 18 गवाह और एफएसएल की रिपाेर्ट को आधार बनाया है।
एडीए अनु प्रिया ने बताया कि इसराना थाना पुलिस को एक महिला ने 29 अप्रैल 2024 काे शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी 13 साल की एक बेटी 29 अप्रैल की सुबह साढ़े 10 बजे दुकान पर पैन लेने गई थी। वह दाेपहर डेढ़ बजे तक घर नहीं आई, उसने उनकी तलाश की। उन्होंने पास की चौपाल की छत पर चढ़कर देखा ताे उनकी बेटी संगीत के मकान में थी। वह संगीत के घर गई ताे उसे बेटी बेहाेश मिली।
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वह उसे उठाकर घर ले आई। उनकी बेटी ने होश में आने पर बताया कि वह पैन लेने जा रही थी ताे रास्ते में संगीत ने उसे कुछ सुंघा दिया, उसने अपने घर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। इसराना थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। बाल कल्याण समिति में काउंसिलिंग के बाद आरोपी संगीत काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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