फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Drug smuggler gets four years imprisonment and Rs 35,000 fine

Panipat News: नशा तस्कर को चार साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 22 Oct 2025 06:04 AM IST
विज्ञापन
Drug smuggler gets four years imprisonment and Rs 35,000 fine
पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश याेगेश चाैधरी की एनडीपीएस स्पेशल फास्ट ट्रैक काेर्ट ने नशा तस्कर मुखीजा काॅलाेनी निवासी केशव काे चार साल की कैद 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

दोषी को जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी हाेगी। डीडीए कुलदीप ढुल ने बताया कि सीआईए की टीम ने पांच अगस्त 2021 काे आठ मरला चाैक जाटल राेड एक युवक हाथ में पॉलिथीन सहित काबू किया था।
विज्ञापन

उसकी तलाशी ली ताे गांजा पत्ती मिली। जिसका वजन 4 किलाे 200 ग्राम मिला। उसने अपनी पहचान मुखीजा काॅलाेनी के रूप केशव के रूप बताई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed