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नाबालिग को शादी की नियत से भगाने व रेप करने के दोषी को 10 साल का कारावास

Wed, 13 Mar 2019 11:58 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 13 Mar 2019 11:58 PM IST
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नाबालिग को शादी की नियत से भगाने व रेप करने के दोषी को 10 साल का कारावास
नाबालिग को भगाने और रेप करने के दोषी को दस साल का कारावास
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पानीपत। थाना चांदनी बाग क्षेत्र में नाबालिग को शादी की नियत से भगा ले जाने व रेप करने के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी दोषी को भुगतना होगा। एडीजे शशि बाला चौहान ने 23 वर्षीय दोषी अनूप निवासी शिवांग को सजा सुनाई। नकद राशि दिए जाने पर 85 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

फरवरी 2017 में पीड़िता के चाचा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि देर रात उसकी 17 वर्षीय भतीजी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। जिसकी शिकायत उसने अज्ञात पर अपहरण करने का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने नाबालिग को बलजीत नगर नाका चौकी क्षेत्र से 30 मई को बरामद किया। नाबालिग के बयान व निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने अपहरण के मामले में रेप की धारा भी जोड़ दी लेकिन पीड़िता ने मेडिकल करवाने से इंकार किया। इसके बाद पीड़िता का प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाया गया जोकि पॉजिटिव आया जिसके बाद पुलिस ने फिर से इसमें रेप की धारा जोड़ दी।
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