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भाई की हत्या में दोषी करार
अमर उजाला, पानीपत
Updated Thu, 21 Nov 2013 11:56 PM IST
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पानीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत सगे भाई की हत्या के आरोपी को दोषी करार दिया है। उसकी सजा पर बहस शुक्रवार को होगी। उसके खिलाफ थाना समालखा में हत्या का मामला दर्ज है।
मामला थाना समालखा के अंतर्गत 26 सितंबर 2012 को देहरा गांव का है। देहरा निवासी निवासी सोनू अपने घर में मृत मिला था। संतोष ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा अशोक उर्फ सोनू शादीशुदा हैं और दोनों गांव में ही रहते हैं। वह अपने तीसरे बेटे कृष्ण के साथ विकास नगर पानीपत में रहती है।
सोनू शराब पीने का आदी था और सोनू की पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। ऐसे में सोनू घर पर अकेला ही रहता था। वह उस दिन गांव में पहुंची तो सोनू घर में मृत मिला। संतोष ने बताया कि उसकी किसी के साथ रंजिश भी नहीं थी। पुलिस को पोस्टमार्टम के दौरान सोनू के शरीर पर चोटों के निशान मिले थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
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पुलिस को जांच के दौरान उसके भाई कृष्ण पर शक हुआ और उससे पूछताछ की। कृष्ण ने सोनू की हत्या की वारदात को कबूल लिया। इसके बाद पुलिस ने कृष्ण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की कोर्ट ने आरोपी कृष्ण को दोषी करार दे दिया।
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मामला थाना समालखा के अंतर्गत 26 सितंबर 2012 को देहरा गांव का है। देहरा निवासी निवासी सोनू अपने घर में मृत मिला था। संतोष ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा अशोक उर्फ सोनू शादीशुदा हैं और दोनों गांव में ही रहते हैं। वह अपने तीसरे बेटे कृष्ण के साथ विकास नगर पानीपत में रहती है।
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सोनू शराब पीने का आदी था और सोनू की पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। ऐसे में सोनू घर पर अकेला ही रहता था। वह उस दिन गांव में पहुंची तो सोनू घर में मृत मिला। संतोष ने बताया कि उसकी किसी के साथ रंजिश भी नहीं थी। पुलिस को पोस्टमार्टम के दौरान सोनू के शरीर पर चोटों के निशान मिले थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
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पुलिस को जांच के दौरान उसके भाई कृष्ण पर शक हुआ और उससे पूछताछ की। कृष्ण ने सोनू की हत्या की वारदात को कबूल लिया। इसके बाद पुलिस ने कृष्ण को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की कोर्ट ने आरोपी कृष्ण को दोषी करार दे दिया।