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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत जिला में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रोक होगी
Updated Wed, 18 Oct 2017 12:11 AM IST
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पटाखों की बिक्री पर रोक 31 तक
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत।
जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाते हुए धारा 144 लगा दी है। प्रशासन के आदेशानुसार यह रोक 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी।
जिलाधीश डॉ. चंद्रशेखर खरे ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं। जिसके अंतर्गत जिला मेें दीपावली पर्व को शांतिपूर्वक और सावधानीपूर्वक मनाने के उद्देश्य से तुरंत प्रभाव से 31 अक्तूबर तक जिला की परिधि में किसी भी तरह के पटाखे बेचने पर पाबंदी लगा दी है। आदेशानुसार एसडीएम पानीपत और एसडीएम समालखा संबंधित डीएसपी, डीईटीसी सेल टैक्स, आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अपने-अपने क्षेत्र में सभी गोदामों और दुकानों का निरीक्षण करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत।
जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाते हुए धारा 144 लगा दी है। प्रशासन के आदेशानुसार यह रोक 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी।
जिलाधीश डॉ. चंद्रशेखर खरे ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं। जिसके अंतर्गत जिला मेें दीपावली पर्व को शांतिपूर्वक और सावधानीपूर्वक मनाने के उद्देश्य से तुरंत प्रभाव से 31 अक्तूबर तक जिला की परिधि में किसी भी तरह के पटाखे बेचने पर पाबंदी लगा दी है। आदेशानुसार एसडीएम पानीपत और एसडीएम समालखा संबंधित डीएसपी, डीईटीसी सेल टैक्स, आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अपने-अपने क्षेत्र में सभी गोदामों और दुकानों का निरीक्षण करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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