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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में युवक को छह माह की सजा, 6.75 लाख रुपये लौटाने का आदेश
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पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर छह माह की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम 6.75 लाख रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। दोषी की पहचान दीपक आहूजा निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी कालका के रूप में हुई है।
शक्ति नगर कालका के रहने वाले संदीप मेहता ने दोषी के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। शिकायतकर्ता ने अदालत में दायर शिकायत में बताया था कि उसकी दोषी के साथ दोस्ती थी। दोषी ने उससे 11.50 लाख रुपये का फ्रेंडली लोन लिया था। शिकायतकर्ता ने मार्च 2018 को 8 लाख रुपये और मई 2018 को 3.50 लाख रुपये उसके खाते में ट्रांसफर किए थे। दोषी ने दावा किया कि वह उसे जल्द ही रुपये लौटा देगा। रुपये लौटाने के लिए शिकायतकर्ता को 4.50 लाख रुपये का चेक दिया था।
शिकायतकर्ता ने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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शक्ति नगर कालका के रहने वाले संदीप मेहता ने दोषी के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। शिकायतकर्ता ने अदालत में दायर शिकायत में बताया था कि उसकी दोषी के साथ दोस्ती थी। दोषी ने उससे 11.50 लाख रुपये का फ्रेंडली लोन लिया था। शिकायतकर्ता ने मार्च 2018 को 8 लाख रुपये और मई 2018 को 3.50 लाख रुपये उसके खाते में ट्रांसफर किए थे। दोषी ने दावा किया कि वह उसे जल्द ही रुपये लौटा देगा। रुपये लौटाने के लिए शिकायतकर्ता को 4.50 लाख रुपये का चेक दिया था।
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शिकायतकर्ता ने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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