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Panchkula News: सड़क हादसे में घायल युवक को मिलेगा तीस हजार रुपये का मुआवजा

Mon, 10 Jun 2024 04:37 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jun 2024 04:37 AM IST
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Youth injured in road accident will get compensation of thirty thousand rupees
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल युवक को तीस हजार रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, कार मालिक को अदा करनी होगी। उत्तर-प्रदेश के सहारनपुर निवासी 39 वर्षीय इकरम ने चालीस लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि 12 दिसंबर 2022 को शाम पांच बजे वह डेराबस्सी अपने घर बाइक से जा रहा था। बाइक को उसके चाचा का लड़का चला रहा था। जब वह गांव भरौली बरवाला रोड पर पहुंचा तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया जहां उसका कई दिनों तक इलाज चला।याचिकाकर्ता ने बताया था कि वह मीट सप्लाई का काम करके तीस हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। याचिकाकर्ता ने बताया कि कार चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण सड़क हादसा होने से उसके पैर में फ्रैक्चर आया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसका इलाज में एक लाख रुपये खर्चा आया।
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