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Panchkula News: हिमाचल रोडवेज की बस से टक्कर लगने से घायल युवक को मिलेगा 2.55 लाख रुपये मुआवजा

Sun, 19 May 2024 11:35 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 19 May 2024 11:35 PM IST
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Youth injured in collision with Himachal Roadways bus will get compensation of Rs 2.55 lakh
पंचकूला। हिमाचल रोडवेज की बस की टक्कर लगने से घायल युवक को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने 2.55 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि बस ड्राइवर और बस मालिक को अदा करनी होगी। याचिकाकर्ता 50 वर्षीय पंकज शर्मा ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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याचिकाकर्ता ने बताया था कि 25 फरवरी 2022 को वह अपने दोस्त लेखराज के साथ बाइक से गांव छबीपुर पंचकूला से कीरतपुर साहिब दवाइयां लेने के लिए जा रहे थे। बाइक को लेखराज चला रहा था। वह उसके पीछे बैठा था। दोपहर 1.40 बजे जैसे ही वह गाजीपुर टी पॉइंट के पास पहुंचे तो हिमाचल रोडवेज की बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिर गया। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे आनंदपुर साहिब सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया।
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किरतपुर साहिब थाना पुलिस ने इस मामले में बस चालक कुलदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि चालक बस को तेज और लापरवाही से चला रहा था। इस कारण सड़क हादसा हुआ। हादसे में उसके पैर में फ्रैक्चर आया। याचिकाकर्ता ने दावा कि वह बद्दी स्थित डिवाइन हेल्थ केयर में नौकरी करके पचास हजार रुपये प्रति महीना कमाता था।
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