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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में महिला दो महीने की सजा सुनाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चेक बाउंस के मामले में जिला अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए दो महीने की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये डेढ़ गुना कीमत के साथ शिकायतकर्ता को वापस करने के आदेश दिए हैं। दोषी की पहचान आंचल निवासी गांव भैरों की सैर कालका के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता मंजीत कौर ने उक्त दोषी के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था।
शिकायतकर्ता ने बताया था कि जून 2016 को महिला ने किसी निजी जरूरत के कारण उससे एक लाख रुपये मांगे थे। वादा किया था कि वह उसे दो साल बाद पैसे वापस कर देगी। शिकायतकर्ता ने महिला को नौ जून 2016 को एक लाख रुपये नकद दिए। पैसे वापस करने के लिए महिला ने शिकायतकर्ता को 21 मई 2018 को एक लाख रुपये का चेक दिया। शिकायतकर्ता ने जब चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर शिकायतकर्ता ने महिला को लीगल नोटिस भेजा। जवाब नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने महिला के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था।
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पंचकूला। चेक बाउंस के मामले में जिला अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए दो महीने की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये डेढ़ गुना कीमत के साथ शिकायतकर्ता को वापस करने के आदेश दिए हैं। दोषी की पहचान आंचल निवासी गांव भैरों की सैर कालका के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता मंजीत कौर ने उक्त दोषी के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था।
शिकायतकर्ता ने बताया था कि जून 2016 को महिला ने किसी निजी जरूरत के कारण उससे एक लाख रुपये मांगे थे। वादा किया था कि वह उसे दो साल बाद पैसे वापस कर देगी। शिकायतकर्ता ने महिला को नौ जून 2016 को एक लाख रुपये नकद दिए। पैसे वापस करने के लिए महिला ने शिकायतकर्ता को 21 मई 2018 को एक लाख रुपये का चेक दिया। शिकायतकर्ता ने जब चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर शिकायतकर्ता ने महिला को लीगल नोटिस भेजा। जवाब नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने महिला के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था।
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