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एनडीपीएस मामले में युवक को दस साल की सजा
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चंडीगढ़। सेक्टर-49 में दो सौ नशे के इंजेक्शन सप्लाई करने के मामले में जिला अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए उसे दस साल की कैद सुनाई है। इसके साथ ही महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी महिला पंचकूला निवासी परमजीत कौर है। अगस्त, 2017 में सेक्टर-49 थाना पुलिस ने परमजीत कौर पर एनडीपीएस एक्ट के
तहत मामला दर्ज किया था।
थाना पुलिस ने सेक्टर-50ए में ट्यूबवेल के पास अगस्त, 2017 को नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान वहां से दोषी महिला हाथ में सफेद थैला लेकर गुजर रही थी। पुलिस को देख महिला अचानक रास्ता बदलकर तेजी से चलने लगी। इससे पुलिस को महिला पर शक हुआ और फौरन महिला को रोक कर उसके थैले की तलाशी ली तो उसके पास से 200 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए थे। इस मामले में सेक्टर-49 थाना पुलिस ने दोषी परमजीत कौर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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तहत मामला दर्ज किया था।
थाना पुलिस ने सेक्टर-50ए में ट्यूबवेल के पास अगस्त, 2017 को नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान वहां से दोषी महिला हाथ में सफेद थैला लेकर गुजर रही थी। पुलिस को देख महिला अचानक रास्ता बदलकर तेजी से चलने लगी। इससे पुलिस को महिला पर शक हुआ और फौरन महिला को रोक कर उसके थैले की तलाशी ली तो उसके पास से 200 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए थे। इस मामले में सेक्टर-49 थाना पुलिस ने दोषी परमजीत कौर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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