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भूमि आवंटन घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक हटाने के लिए विजिलेंस पहुंची हाईकोर्ट

Tue, 19 Apr 2022 01:33 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 19 Apr 2022 01:33 AM IST
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Vigilance reached the High Court to lift the ban on the arrest of the accused in the land allotment scam
चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा संजीवनी लाइफ केयर लिमिटेड भूमि की अलॉटमेंट में घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने के लिए विजिलेंस ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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विजिलेंस ब्यूरो ने याचिका में बताया कि हरेंद्र ढींगरा की शिकायत पर फरवरी 2020 को तत्कालीन हुडा प्रशासक अनिता यादव सहित कई अधिकारियों पर केस दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए संजीवनी लाइफ केयर लिमिटेड के अधिकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने मार्च 2020 में आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। विजिलेंस ने अपनी याचिका में बताया कि गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद से ही आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस भूमि को शुरू में 1997 में एक नर्सिंग होम के लिए दिया गया था। इसके बाद कई बार बिकने और निर्माण न होने के बावजूद इसे जब्त न करके इसे नए सिरे से अलॉट किया गया था। इससे राजस्व का बेहद नुकसान हुआ है। हाईकोर्ट ने विजिलेंस की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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