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चंडीगढ़ पुलिस में रिक्त पदों को लेकर जानकारी सौंपे यूटी प्रशासन : हाईकोर्ट

Fri, 28 Apr 2023 01:17 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Apr 2023 01:17 AM IST
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UT Administration to submit information regarding vacant posts in Chandigarh Police: High Court
चंडीगढ़। पुलिस में रिक्त पदों के कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को अब रिक्त पदों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से उनकी पुलिस फोर्स में कितने पद खाली पड़े हैं और उन पर की जा रही भर्ती की जानकारी मांगी थी। हरियाणा व पंजाब सरकार इस मामले में जानकारी दे चुकी है। अब हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को यह ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए देश के सभी हाईकोर्ट को इस मामले में संज्ञान ले संबंधित सरकारों से यह जानकारी मांगे जाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से यह आग्रह किया था कि वह इस मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए इस विषय को जनहित याचिका के तौर पर सुनें और राज्य सरकारों से उनके राज्य की पुलिस में अधिकारियों और कर्मियों के खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी मांगें और उनसे पूछें की इन खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं। राज्य पुलिस में खाली पड़े पदों का प्रभाव सीधे तौर पर राज्य के कानून-व्यवस्था की स्थिति पर पड़ता है। कर्मियों की कमी के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है।
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सुप्रीम कोर्ट में यूपी की कानून-व्यवस्था को लेकर वर्ष 2013 में यह याचिका दायर की गई थी। इस याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया था लेकिन देश के अन्य राज्यों की पुलिस के बारे में संबंधित हाईकोर्ट को संज्ञान ले जनहित याचिका के तौर पर सुनने का आदेश दिया गया था।
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