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जोहलूवाल व मढ़ावाला में गिराईं निर्माणाधीन इमारतें, दुकानें सील
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अवैध निर्माण ध्वस्त करते हुए।
- फोटो : PKL OFFICE
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पिंजौर। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से गांव जोहलूवाल व मढ़ावाला में बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन तीन इमारतों को ध्वस्त किया। इसके साथ-साथ चार दुकानों को सील भी किया गया। कोई अनहोनी न हो इसलिए भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा।
जिला नगर योजनाकार अधिकारी प्रियम भारद्वाज ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी कार्य करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। पंचकूला में कोई भी अवैध निर्माण विकसित करने से पहले निदेशक नगर व ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ़ की ओर से विभागीय अनुमति ली जानी आवश्यक हैं। उपरोक्त अवैध निर्माण भू मालिकों द्वारा प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी अनुमति के विकसित किए जा रहें हैं। ऐसे में भू मालिकों, प्रॉपर्टी डीलरों व अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र 1952 व नियंत्रित क्षेत्र 1963 के तहत विभाग कानूनी कार्रवाई करता है व इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई जाती है। इसमें 3 साल कारावास व जुर्माने का भी प्रावधान है।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि विभाग से सीएलयू की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें व अनुसूचित रोड के साथ लगती 30 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में कोई निर्माण कार्य न करें। इस मौके पर जिला नगर योजनाकार पंचकूला प्रियम भारद्वाज, तहसीलदार कालका विक्रम सिंगला बतौर ड्यूूूटी मजिस्ट्रेट, नगर योजनाकार विभाग के कनिष्ठ अभियंता दीपक, पटवारी सुशील कुमार, सुनील मौजूद रहे।
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जिला नगर योजनाकार अधिकारी प्रियम भारद्वाज ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी कार्य करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। पंचकूला में कोई भी अवैध निर्माण विकसित करने से पहले निदेशक नगर व ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ़ की ओर से विभागीय अनुमति ली जानी आवश्यक हैं। उपरोक्त अवैध निर्माण भू मालिकों द्वारा प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी अनुमति के विकसित किए जा रहें हैं। ऐसे में भू मालिकों, प्रॉपर्टी डीलरों व अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र 1952 व नियंत्रित क्षेत्र 1963 के तहत विभाग कानूनी कार्रवाई करता है व इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई जाती है। इसमें 3 साल कारावास व जुर्माने का भी प्रावधान है।
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उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि विभाग से सीएलयू की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें व अनुसूचित रोड के साथ लगती 30 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में कोई निर्माण कार्य न करें। इस मौके पर जिला नगर योजनाकार पंचकूला प्रियम भारद्वाज, तहसीलदार कालका विक्रम सिंगला बतौर ड्यूूूटी मजिस्ट्रेट, नगर योजनाकार विभाग के कनिष्ठ अभियंता दीपक, पटवारी सुशील कुमार, सुनील मौजूद रहे।
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