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Panchkula News: चेक बाउंस में दो युवकों को सुनाई एक-एक साल की सजा

Wed, 11 Dec 2024 03:43 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Dec 2024 03:43 AM IST
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Two youths sentenced to one year imprisonment for check bounce
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम 1.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर-5 के सीनियर मैनेजर विपिन राय ने सेक्टर-44 सी स्थित प्रीत एजेंसी, उसके पार्टनर लक्ष्य कुमार और स्पर्श कुमार के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था। विपिन राय ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया कि प्रीत एजेंसी नाम की फर्म को दो पार्टनर लक्ष्य कुमार और स्पर्श कुमार चलाते हैं।

दोनों ने फर्म के नाम से बैंक से डेढ़ करोड़ का लोन लिया था। दोनों युवक बैंक को लोन की राशि नहीं लौटा पाए। बैंक ने उनके अकाउंट को 30 सितंबर 2016 को एनपीए घोषित कर दिया। बैंक लोन की बकाया राशि लेने के लिए कार्यवाही कर रही थी। इस दौरान दोषियों ने 30 अगस्त 2017 को बैंक को 1.7 करोड़ रुपये का चेक दे दिया। बैंक ने जब चेक को संबंधित बैंक में लगाया गया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। बैंक ने दोषियों को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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