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Panchkula News: नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के दोषी दो भाइयों को 20-20 साल की सजा

Sun, 01 Feb 2026 02:31 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Feb 2026 02:31 AM IST
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Two brothers convicted of raping minor sisters have been sentenced to 20 years in prison each.
फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त फैसला, 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नारी सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा संदेश देते हुए पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला वर्ष 2021 का है। पिंजौर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 23 जुलाई 2021 को उसके 16 और 14 वर्षीय नाबालिग बेटियों को दो सगे भाइयों ने शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अगवा किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सब इंस्पेक्टर पूजा की अगुवाई में विशेष जांच टीम बनाई और 30 जुलाई 2021 को आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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जांच और मेडिकल परीक्षण में खुलासा हुआ कि आरोपी नाबालिग बहनों को बिहार ले गए, जहां उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं।
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डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने इस निर्णय को समाज के लिए कड़ा संदेश बताया और कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराधों में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
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