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नहीं होगा गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम

Thu, 17 Jun 2021 10:12 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 17 Jun 2021 10:12 PM IST
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There will be no post-mortem of gangster Jaipal Bhullar
चंडीगढ़। कोलकाता में पंजाब के गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के 9 जून को हुए एनकाउंटर के बाद उसके शव का दोबारा एम्स या पीजीआई सहित किसी अन्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने की मांग को लेकर उसके पिता की याचिका हाईकोर्ट ने वीरवार को खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा कि यह एनकाउंटर कोलकाता में हुआ था ऐसे में यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अगर यह मांग की जानी चाहिए थी तो वहीं की जानी चाहिए। इस तथ्य के आधार पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।
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बता दें कि जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके बेटे को एनकाउंटर से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। बेटे के शव पर कई जख्मों के निशान हैं और उसके शरीर पर गोली के निशान को देख कर साफ हो जाता है कि उसके बेटे को प्वाइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। यह एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी था। इस कारण शव का दोबारा पोस्ट मार्टम करवाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसके बाद पिता ने बुधवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर आग्रह किया कि उनकी इस याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश आने तक उनके बेटे के शव को पीजीआई में संरक्षित रखा जाए। हाईकोर्ट ने वीरवार को इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद उनके एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश को अब वे सुप्रीम कोर्ट में कल ही चुनौती देते हुए अपील दायर करेंगे।
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