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Panchkula News: सड़क हादसे में मृतक महिला के परिजनों को मिलेगा 2.53 लाख रुपये का मुआवजा

Sat, 19 Aug 2023 01:48 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Aug 2023 01:48 AM IST
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The relatives of the woman who died in the road accident will get a compensation of Rs 2.53 lakh.
संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृतका ममता देवी के परिजनों को 2.53 लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतका के परिजनों की तरफ से मुआवजे की मांग को लेकर वकील कृष्ण कुमार बबला ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल में मुआवजे की मांग को लेकर आरोपी ट्रक चालक राज सिंह निवासी हयातनगर जिला संभल उत्तर-प्रदेश, ट्रक चालक बलजिंद्र कुमार निवासी संधोली जिला बद्दी हिमाचल प्रदेश और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया था। ट्रिब्यूनल ने ट्रक चालक बलजिंद्र कुमार को मुआवजे की राशि देने के आदेश दिए हैं।
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20 फरवरी 2021 की सुबह 11 बजे के करीब 71 वर्षीय ममता देवी अपने पति मुंशी राम के साथ अपने घर जा रही थी। वे सूरजपुर लेबर कॉलोनी रामुपर सियोडी सूरजपुर में सड़क पार कर रहे थे। पिंजौर की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। ट्रक चालक ट्रक को लापरवाही और तेज गति से चला था। हादसे में ममता देवी को गंभीर चोट आई। ममता देवी का पति मुंशी राम ममता देवी को इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में लेकर गया। वहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ममता देवी सूरजपुर में रामपुर सियोडी लेबर चौक के पास टी स्टॉल लगाती थी। वह 20 हजार रुपये प्रतिमाह कमाती थी। उनकी कमाई से उनके परिवार का खर्चा चलता था। मृतका के परिजनों ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी।
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