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1035 टीजीटी इंग्लिश शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी, सरकार को भर्ती पूरी करने का आदेश

Sat, 14 May 2022 01:18 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 14 May 2022 01:18 AM IST
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The recruitment of 1035 TGT English teachers has been cleared, the government orders to complete the recruitment
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 से लटकी 1035 टीजीटी इंग्लिश शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी देते हुए हरियाणा सरकार को यह भर्ती पूरी करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कंपलसरी दोनों बराबर योग्यता हैं। ऐसे में इंग्लिश कंपलसरी योग्यता रखने वालों को भर्ती में शामिल करना सही है।
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हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में टीजीटी इंग्लिश के 1035 पदों के लिए आवेदन मांगा था। विज्ञापन में योग्यता के तौर पर बीए में इंग्लिश इलेक्टिव विषय होना अनिवार्य रखा गया था। इसके बाद आवेदकों की परीक्षा ली गई और परिणाम जारी किया गया। इस दौरान इंग्लिश इलेक्टिव विषय वालों को पता चला कि बीए में इंग्लिश कंपलसरी वाले आवेदकों ने भी परीक्षा दी है। इसके खिलाफ इलेक्टिव विषय वाले आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने उस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी व एमडीयू से दोनों योग्यताओं के बारे में राय मांगी थी। दोनों यूनिवर्सिटी ने कहा था कि कंपलसरी व इलेक्टिव दोनों योग्यता बराबर हैं। तब हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इलेक्टिव विषय वाले आवेदकों ने सिंगल बेंच के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी। इस बीच मामला लटकने के चलते प्रदेश में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का फैसला लिया। सरकार के इस फैसले को उम्मीदवारों ने एडवोकेट मजलिस खान के माध्यम से चुनौती दे दी गई। हाईकोर्ट ने अब योग्यता और विज्ञापन दोनों को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोनों योग्यताओं को बराबर पाया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार मामला विचाराधीन रहते भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया है।
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