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Panchkula News: युवक के परिजनों को मिलेगा 18.98 लाख का मुआवजा

Sun, 24 Nov 2024 06:43 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 24 Nov 2024 06:43 AM IST
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The family of the youth will get compensation of Rs 18.98 lakh
पंचकूला। सड़क हादसे में मृत 15 वर्षीय युवक के परिजनों को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 18,98,400 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि जिस कार से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। गांव रामगढ़ की रहने वाली सलोचना ने मुआवजे का मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि 28 अक्तूबर 2022 को दोपहर तीन बजे के करीब कर्ण कुमार और अर्जुन उर्फ भरत अपने पिता को लंच देने के लिए गांव माणक्या जा रहे थे।
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उसके पिता परशुराम जूस की रेहड़ी लगाते हैं। परशुराम खुद की तबीयत ठीक महसूस नहीं कर रहे थे और वह वापस अपने घर रामगढ़ जा रहे थे। कर्ण कुमार और अर्जुन उर्फ भरत भी बाइक से वापस घर रामगढ़ जा रहे थे। बाइक को कर्ण कुमार चला रहा था। अर्जुन उसके पीछे बैठा था। वह अपने पिता की जूस की रेहड़ी के पीछे-पीछे घर जा रहे थे। दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब जैसे ही वह फनसिटी के गेट के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी।
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टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिर गए। इलाज के लिए उन्हें सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने इस मामले में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कर्ण की उम्र 15 साल थी। वह कक्षा दसवीं में पढ़ता था और फूड स्टॉल लगाता था। वह दिन में एक से दो हजार रुपये कमाता था। याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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