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Panchkula News: सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिजनों को मिलेगा 25.41 लाख मुआवजा

Mon, 04 Aug 2025 01:23 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 04 Aug 2025 01:23 AM IST
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The family of the youth killed in a road accident will get 25.41 lakh compensation
पंचकूला। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मनीष कुमार (32) के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 25.41 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसा 16 सितंबर 2024 को हुआ था। ट्रिब्यूनल ने यह मुआवजा वाहन चालक, मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से देने को कहा है।
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जानकारी के मुताबिक अंबाला के शाहजादपुर निवासी मनीष कुमार 16 सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे नारनौल मंडी से सब्जी खरीदकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे गांव बनौंदी स्थित शुगर मिल के पास पहुंचे तो सामने से तेज गति से आ रही महिंद्रा थार (चालक आदित्य अरोड़ा) ने मनीष की बाइक और एक अन्य दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मनीष की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चालक आदित्य अरोड़ा मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया।
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इस मामले में शाहजादपुर पुलिस थाना में आदित्य अरोड़ा के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 106 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मृतक मनीष के परिवार में उनकी पत्नी, चार नाबालिग बच्चे और वृद्ध माता-पिता हैं। परिजनों ने अक्तूबर 2024 में मुआवजे की याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने मनीष की मृत्यु को वाहन चालक की लापरवाही का नतीजा मानते हुए आदित्य अरोड़ा (चालक), मैसर्स लश एंड ब्लश ग्राफिक्स (वाहन मालिक) और यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी (वाहन का बीमाकर्ता) को मुआवजे की राशि 25.41 लाख रुपये संयुक्त रूप से अदा करने का आदेश दिया।
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