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Panchkula News: हादसे में मृतक के परिजनों को मिलेगा 38.16 लाख का मुआवजा

Thu, 26 Oct 2023 01:25 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Oct 2023 01:25 AM IST
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The family members of the deceased will get compensation of Rs 38.16 lakh in the accident
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मृतक 34 वर्षीय चांदी चरण के परिजनों को 38,16,088 रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी, बच्चों और पिता को मिलेगी। मुआवजे की राशि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 6 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। याचिकाकर्ता रेनू देवी ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने याचिका में वाहन चालक फिरोज, वाहन मालिक हासिम खान और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया था। याचिकाकर्ता ने बताया था कि चांदी चरण, दुर्गा प्रसाद और जितेंद्र पंचकूला सेक्टर-11 स्पोट किंग शोरूम में सेल्समैन थे। 31 दिसंबर 2021 को तीनों बाइक से घर जा रहे थे। बाइक को चांदी चरण चला रहा था। जितेंद्र और दुर्गा प्रसाद पीछे बैठे थे। कंपनी का मैनेजर दूसरी बाइक पर इनके साथ चल रहा था। रात साढ़े दस बजे के करीब जैसे ही वह 6-7 की लाइट प्वाइंट के पास पहुंचे पहुंचे तो रिकवरी वैन को फिरोज खान बड़ी ही लापरवाही से चला रहा था उसने बाइक को टक्कर मार दी।
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इससे तीनों नीचे गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए तीनों को सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जहां चांदी चरण और दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई। जितेंद्र को डॉक्टरों ने पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चांदी चरण 25 हजार रुपये प्रति माह कमाता था। उसकी कमाई से उसके घर का खर्चा चलता था। याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
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