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Panchkula News: हादसे में घायल बुजुर्ग को मिलेगा 3.86 लाख मुआवजा

Sat, 12 Apr 2025 12:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Updated Sat, 12 Apr 2025 12:47 AM IST
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The elderly injured in the accident will get 3.86 lakh compensation
साल 2023 में कार की टक्कर से घायल हो गए थे
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग को 03 लाख 86 हजार 135 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि जिस कार से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। गांव रामगढ़ के कृष्ण कुमार (65) ने 15 लाख के मुआवजे की मांग के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।



याचिकाकर्ता ने बताया था कि 23 अप्रैल 2023 को वह सुबह साढ़े दस बजे रामगढ़ चौक से अपने घर आ रहा था जैसे ही वह रामगढ़ चौक के पास पहुंचा तो तेज रफ्तार कार चालक ने उसे टक्कर मार दी। इलाज के लिए उसे सेक्टर-26 ओजस अस्पताल ले जाया गया। हादसे में उसे काफी चोट आई। इलाज के दौरान उसका 3.60 लाख का खर्च आया। याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वह 65 साल के थे। रिटायर होने के बाद वह पंजाब वन विभाग में कच्चे कर्मचारी के तौर पर नौकरी करते थे और बारह हजार रुपये प्रति माह कमाते थे।
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