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Panchkula News: कंपनी ने घड़ी दी न पैसे लौटाए, उपभोक्ता अदालत ने लगाया 2500 रुपये का हर्जाना
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सेक्टर-17 निवासी ने ऑनलाइन बुक कराई थी घड़ी, कंपनी को कई बार संपर्क करने के बादवजूद नहीं हुई थी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने क्रॉसबीट्स कंपनी पर 2500 रुपये हर्जाना लगाया है। कंपनी के खिलाफ पंचकूला सेक्टर-17 निवासी विक्रम जांगड़ा ने शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने कंपनी से ऑफर में ऑनलाइन 4999 रुपये की स्मार्ट घड़ी खरीदी थी। इसके साथ ईयरफोन फ्री थे। शिकायतकर्ता ने घड़ी की पेमेंट ऑनलाइन की थी। कंपनी ने शिकायतकर्ता को न तो घड़ी उपलब्ध कराई और न ही पैसे वापस किए। पैसे रिफंड करने के लिए शिकायतकर्ता ने कंपनी से कई बार संपर्क किया, लेकिन कंपनी की तरफ से पैसे रिफंड नहीं किए गए। विक्रम जांगड़ा ने अपनी शिकायत में क्रासबीट्स कंपनी को पार्टी बनाया था। शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए अदालत ने क्रॉसबीट्स कंपनी को 2500 रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा घड़ी के 4999 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं।
बिक्रम जांगड़ा ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि उसने 1 सितंबर 2022 को क्रॉसबीट्स कंपनी की इग्निट एटलस स्मार्ट वॉच ऑनलाइन बुक की थी। जिसके साथ ईयरफोन फ्री थे। उसने इसके लिए पांच हजार रुपये की ऑनलाइन पेमेंट की थी। कंपनी ने उसे घड़ी डिलीवर नहीं की। उसने इसके लिए कंपनी को पैसे रिफंड करने के लिए कई बार बोला, लेकिन कंपनी ने उसे पैसे रिफंड नहीं किए। कंपनी की तरफ से जवाब आया कि आपके पैसे रिफंड कर दिए, लेकिन उन्होंने जब अपने बैंक अकाउंट को चेक किया तो पैसे रिफंड नहीं किए गए थे। इसके बाद विक्रम जांगड़ा ने आयोग को क्रॉसबीट्स कंपनी के खिलाफ शिकायत दी थी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने क्रॉसबीट्स कंपनी पर 2500 रुपये हर्जाना लगाया है। कंपनी के खिलाफ पंचकूला सेक्टर-17 निवासी विक्रम जांगड़ा ने शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने कंपनी से ऑफर में ऑनलाइन 4999 रुपये की स्मार्ट घड़ी खरीदी थी। इसके साथ ईयरफोन फ्री थे। शिकायतकर्ता ने घड़ी की पेमेंट ऑनलाइन की थी। कंपनी ने शिकायतकर्ता को न तो घड़ी उपलब्ध कराई और न ही पैसे वापस किए। पैसे रिफंड करने के लिए शिकायतकर्ता ने कंपनी से कई बार संपर्क किया, लेकिन कंपनी की तरफ से पैसे रिफंड नहीं किए गए। विक्रम जांगड़ा ने अपनी शिकायत में क्रासबीट्स कंपनी को पार्टी बनाया था। शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए अदालत ने क्रॉसबीट्स कंपनी को 2500 रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा घड़ी के 4999 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं।
बिक्रम जांगड़ा ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि उसने 1 सितंबर 2022 को क्रॉसबीट्स कंपनी की इग्निट एटलस स्मार्ट वॉच ऑनलाइन बुक की थी। जिसके साथ ईयरफोन फ्री थे। उसने इसके लिए पांच हजार रुपये की ऑनलाइन पेमेंट की थी। कंपनी ने उसे घड़ी डिलीवर नहीं की। उसने इसके लिए कंपनी को पैसे रिफंड करने के लिए कई बार बोला, लेकिन कंपनी ने उसे पैसे रिफंड नहीं किए। कंपनी की तरफ से जवाब आया कि आपके पैसे रिफंड कर दिए, लेकिन उन्होंने जब अपने बैंक अकाउंट को चेक किया तो पैसे रिफंड नहीं किए गए थे। इसके बाद विक्रम जांगड़ा ने आयोग को क्रॉसबीट्स कंपनी के खिलाफ शिकायत दी थी।
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