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नवजोत सिद्धू के खिलाफ याचिका पर 23 दिसंबर को होगी सुनवाई

Sat, 11 Dec 2021 02:24 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 11 Dec 2021 02:24 AM IST
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The AG of Haryana will hear the petition against Sidhu on December 23
चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की इजाजत की मांग वाली याचिका पर हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने 23 दिसंबर को सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
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सिद्धू के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने की मांग को लेकर एडवोकेट पीपीएस बाजवा ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि सिद्धू पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे ड्रग को लेकर लिए गए संज्ञान मामले में बार-बार टिप्पणियां कर दखल देते हुए न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। उस पर आपराधिक अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यह याचिका दायर की है। बाजवा ने अपनी याचिका में कहा था कि पंजाब के नशे के कारोबार को लेकर हाईकोर्ट 2013 से संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा हैं। नवजोत सिद्धू लगातार हाईकोर्ट में विचाराधीन इस मामले को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे न सिर्फ अदालती कार्रवाई में वह दखलंदाजी कर रहे हैं, बल्कि अदालत पर भी वह टिप्पणियां कर रहे हैं। यह सीधे तौर पर हाईकोर्ट की आपराधिक अवमानना का मामला बनता है। ऐसे में बाजवा ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल से सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट में आपराधिक अवमानना का केस चलाने की इजाजत मांगी है।
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