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Panchkula News: रुपये लेने के बावजूद एलईडी टीवी नहीं बदलने पर लगाया दस हजार का हर्जाना
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। एलईडी टीवी बदलने के लिए रुपये लेने के बाद भी ग्राहक को टीवी बदलकर न देने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बलटाना के दुकान सिमटा एंटरप्राइजेज को 16 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए पांच हजार रुपये हर्जाना और पांच हजार रुपये अदालती खर्च अदा करने का आदेश दिया है।
सेक्टर-16 की रहने वाली स्नेहा प्रभा अरोड़ा ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के जरिए दुकानदार ने फरवरी 2020 में उससे संपर्क किया था। दुकानदार ने उसे वाटर गीजर दिया था। उसने 4700 रुपये का भुगतान किया था। इसके लिए दुकानदार का कर्मचारी उसके घर गीजर लगाने के लिए आया था। उसने बताया कि वह उसे उचित दरों में एलईडी टीवी उपलब्ध करा देगा। उसने सैमसंग की एलईडी टीवी खरीदने की इच्छा जताई। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसने दुकानदार को अलग-अलग तारीखों पर 26 हजार रुपये का भुगतान किया। 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन होने के कारण उसका दुकानदार से कोई संपर्क नहीं हो पाया।
दुकानदार उसके घर आया और उसे लॉकडाउन के बाद एलईडी टीवी बदलने का आश्वासन दिया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि लॉकडाउन के बाद दुकानदार ने टीवी बदलने से साफ इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने दुकानदार को लीगल नोटिस भेजने के बाद उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानते हुए ग्राहक के पैसे लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 45 दिनों के अंदर आदेशों की पालना करने के आदेश दिए हैं।
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पंचकूला। एलईडी टीवी बदलने के लिए रुपये लेने के बाद भी ग्राहक को टीवी बदलकर न देने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बलटाना के दुकान सिमटा एंटरप्राइजेज को 16 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए पांच हजार रुपये हर्जाना और पांच हजार रुपये अदालती खर्च अदा करने का आदेश दिया है।
सेक्टर-16 की रहने वाली स्नेहा प्रभा अरोड़ा ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के जरिए दुकानदार ने फरवरी 2020 में उससे संपर्क किया था। दुकानदार ने उसे वाटर गीजर दिया था। उसने 4700 रुपये का भुगतान किया था। इसके लिए दुकानदार का कर्मचारी उसके घर गीजर लगाने के लिए आया था। उसने बताया कि वह उसे उचित दरों में एलईडी टीवी उपलब्ध करा देगा। उसने सैमसंग की एलईडी टीवी खरीदने की इच्छा जताई। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसने दुकानदार को अलग-अलग तारीखों पर 26 हजार रुपये का भुगतान किया। 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन होने के कारण उसका दुकानदार से कोई संपर्क नहीं हो पाया।
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दुकानदार उसके घर आया और उसे लॉकडाउन के बाद एलईडी टीवी बदलने का आश्वासन दिया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि लॉकडाउन के बाद दुकानदार ने टीवी बदलने से साफ इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने दुकानदार को लीगल नोटिस भेजने के बाद उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानते हुए ग्राहक के पैसे लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 45 दिनों के अंदर आदेशों की पालना करने के आदेश दिए हैं।
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