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राणा गुरजीत के खिलाफ शिकायत पर तीन सप्ताह में निर्णय लें कपूरथला के एसएसपी: हाईकोर्ट

Wed, 09 Mar 2022 01:47 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2022 01:47 AM IST
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Take a decision on the complaint against Rana Gurjit in three weeks SSP of Kapurthala: High Court
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) नेता मंजू राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कपूरथला के एसएसपी को याचिकाकर्ता की शिकायत का तीन सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जो भी आदेश जारी किया जाए वह विस्तृत और कारण सहित हो।
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मंजू राणा ने राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्होंने दशहरे के दिन जब आम आदमी पार्टी ने छबील लगाई थी तब उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस शिकायत के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अब कपूरथला के एसएसपी को याची की शिकायत पर कार्रवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसएसपी को तीन सप्ताह के भीतर आदेश जारी करना होगा जिसे विस्तृत व कारण सहित होना अनिवार्य है।
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