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सख्ती : सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 500 से एक लाख तक का जुर्माना

Wed, 29 Jun 2022 02:06 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 29 Jun 2022 02:06 AM IST
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Strictness: Fines ranging from 500 to one lakh on the use of single use plastic
पंचकूला। 30 जून, 2022 के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पर पंचकूला में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पर्यावरण मंत्रालय) की ओर से एक नई अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर बिल्कुल पाबंदी लगाई गई है जिसकी यूटिलिटी कम हो और फैलता ज्यादा हो।
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इस संबंधी नगर निगम के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर अविनाश सिंगला ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे वातावरण और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन लोग आज भी इस खतरे को लेकर गंभीर नहीं हैं। पिछले पांच साल के आंकड़ों को देखा जाए तो प्लास्टिक वेस्ट का उत्पादन दोगुना से भी ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वेस्ट को कम करने के लिए सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई, 2022 से पूर्णत: पाबंदी लगाई गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक को केवल बेचना ही नहीं बल्कि उसका उत्पादन, आयात, बांटना और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। अविनाश सिंगला ने बताया कि जो सिंगल यूज वस्तुएं बैन की गई हैं, इनमें प्लास्टिक स्टिक, कटलरी आइटम, पैकेजिंग एंड रैपिंग फिल्म्स, पॉलिस्ट्री, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर शामिल हैं।
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उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि शहरवासी जब भी बाजार में सामान खरीदने जाएं तो अपना थैला साथ लेकर ही जाएं और अगर कोई भी दुकानदार आपको पॉलीथिन दे तो उसे लेने से मना कर दें और दुकानदार को भी समझाएं कि पॉलीथिन हमारे पर्यावरण को खत्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है या बेचता है तो ऐसे व्यक्ति से 500 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ पंचकूला, स्वच्छ पंचकूला हमारा सपना है, जिसे हमने पूरा करना है और अपने वातावरण को स्वच्छ रखना है।
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