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Panchkula News: बुर्ज कोटियां ट्रिपल मर्डर में छह पर आरोप तय, अगली सुनवाई एक सितंबर को

Tue, 29 Jul 2025 11:59 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 11:59 PM IST
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Six charged in Burj Kotiyan triple murder case, next hearing on September 1
पंचकूला। बुर्ज कोटियां के सल्तनत होटल के बाहर हुए ट्रिपल मर्डर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने मंगलवार को छह लोगों पर आरोप तय किए हैं। इन आरोपियों में मनोज, मनीष, निखिल, साहिल, विजय और सुरेंद्र कुमार पर हत्या, आपराधिक साजिश, संगठित अपराध और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई पहली सितंबर से शुरू होगी। मामले के तहत शिकायतकर्ता आशीष कुमार निवासी जीरकपुर ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाए कि बीते 22 दिसंबर 2024 की रात वह अपने दोस्तों के साथ जीरकपुर निवासी रोहित के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गया था। पार्टी की जगह बदलकर सेक्टर-5 होटल से बुर्ज कोटियां के सल्तनत होटल कर दी गई थी। रात करीब 10:30 बजे वह, रोहित, साहिल, काशी और नताशा के साथ होटल पहुंचे। रात करीब 2:40 बजे जब विनीत, वंदना और तीर्थ होटल से बाहर निकले और कार में बैठकर निकल रहे थे, तभी 2-3 बदमाशों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लगभग 14 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिसमें वंदना को सीने में, विक्की को 8 और तीर्थ को 4 गोलियां लगीं। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस की जांच में सामने आया है कि मामला गैंगवार से जुड़ा हुआ था। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मुख्य शूटर साहिल और विजय थे। इनके साथियों में मनोज, मनीष, निखिल और सुरेंद्र कुमार शामिल थे। इनमें से सुरेंद्र और मनोज ने वारदात से पहले रेकी की थी। वारदात में प्रयोग की गई कार को बाद में बठिंडा रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया। एक अन्य आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया है, लेकिन उस पर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं।
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विक्की पर कई राज्यों में दर्ज हैं गंभीर मामले


पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मृतक विक्की पर हरियाणा, यूपी और चंडीगढ़ में हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और एससी/एसटी एक्ट समेत करीब पांच आपराधिक केस दर्ज थे। अगस्त 2022 में चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे जीरकपुर से सात हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। 2019 में दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में भी वह घायल हुआ था। उस पर दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में एक कारोबारी से 30 लाख की रंगदारी मांगने का भी आरोप था। इन सभी आरोपियों में से दो आरोपी साहिल और विजय को दिल्ली की तिहाड़ से लाया गया है। वहीं अन्य चार मनोज, मनीष, निखिल और सुरेंद्र कुमार को अंबाला जेल से लाया गया।
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