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हिंसा के दौरान हुए नुकसान के क्लेम का निपटारा करने के लिए गठित करें ट्रिब्यूनल : हाईकोर्ट
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चंडीगढ़। साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला सीबीआई अदालत द्वारा अगस्त 2017 को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार देने के बाद हुई हिंसा में कुल 288 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें से 119 करोड़ का नुकसान हरियाणा में तथा 169 करोड़ रुपये का पंजाब में व्यवस्था पर व्यय हुआ है। नुकसान की भरपाई के लिए आए क्लेम का निपटारा करने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब को ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश दिया है।
ऐसे में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि पहले यह तय कर लिया जाए कि पंजाब और हरियाणा में हुए इन दंगों के दौरान कितनी सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई के लिए कितने क्लेम आए हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि संपत्ति को हुए नुकसान के मामले में सरकार के पास 216 क्लेम आवेदन आए हैं। सबसे अधिक 123 क्लेम पंचकूला से आए हैं, इसके बाद सिरसा से 70, कैथल से 17, पानीपत से 4 और फरीदाबाद व सोनीपत से 1-1 क्लेम आया है। इसके अलावा राजस्व को हुए नुकसान के 87 और अन्य क्षेत्र के 67 क्लेम आए हैं।
जहां तक सार्वजनिक और निजी संपत्तियों हुए नुकसान का मामला है तो पंचकूला जिले को सबसे अधिक 10,48,01,283 रुपये का नुकसान हुआ था। निजी संपत्ति का 10,10,56,387 रुपयेे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के लिए 37,44,896 रुपये शामिल हैं। सिरसा जिला जहां डेरा का मुख्यालय है वहां लगभग 13 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
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पंजाब सरकार ने राज्य में हुए नुकसान और क्लेम की जानकारी सुनवाई के दौरान ही हलफनामा दायर कर दी है। पंजाब सरकार ने बताया है कि दंगों के दौरान 59 एफआईआर दर्ज की गई थीं। राज्य में इस दौरान सुरक्षा प्रबंधों और पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती में कुल 169 करोड़ रुपये खर्च आया था। कोर्ट ने अब हरियाणा व पंजाब सरकार को रिटायर हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता वाला ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को इसके लिए नाम देने का भी आदेश दिया है।
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ऐसे में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि पहले यह तय कर लिया जाए कि पंजाब और हरियाणा में हुए इन दंगों के दौरान कितनी सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई के लिए कितने क्लेम आए हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि संपत्ति को हुए नुकसान के मामले में सरकार के पास 216 क्लेम आवेदन आए हैं। सबसे अधिक 123 क्लेम पंचकूला से आए हैं, इसके बाद सिरसा से 70, कैथल से 17, पानीपत से 4 और फरीदाबाद व सोनीपत से 1-1 क्लेम आया है। इसके अलावा राजस्व को हुए नुकसान के 87 और अन्य क्षेत्र के 67 क्लेम आए हैं।
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जहां तक सार्वजनिक और निजी संपत्तियों हुए नुकसान का मामला है तो पंचकूला जिले को सबसे अधिक 10,48,01,283 रुपये का नुकसान हुआ था। निजी संपत्ति का 10,10,56,387 रुपयेे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के लिए 37,44,896 रुपये शामिल हैं। सिरसा जिला जहां डेरा का मुख्यालय है वहां लगभग 13 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
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पंजाब सरकार ने राज्य में हुए नुकसान और क्लेम की जानकारी सुनवाई के दौरान ही हलफनामा दायर कर दी है। पंजाब सरकार ने बताया है कि दंगों के दौरान 59 एफआईआर दर्ज की गई थीं। राज्य में इस दौरान सुरक्षा प्रबंधों और पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती में कुल 169 करोड़ रुपये खर्च आया था। कोर्ट ने अब हरियाणा व पंजाब सरकार को रिटायर हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता वाला ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को इसके लिए नाम देने का भी आदेश दिया है।