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34 की दुल्हन 30 का दूल्हा, 11 साल की बच्ची फिर भी विवाह पंजीकरण से इनकार

Thu, 12 Aug 2021 01:56 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 01:56 AM IST
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Refused to register marriage, High Court seeks response from officials
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा है, जहां 34 साल की दुल्हन, 30 साल का दूल्हा और उनकी 11 साल की बच्ची भी है फिर भी उनके विवाह पंजीकरण से इंकार कर दिया गया। हाईकोर्ट ने याचिका पर करनाल के डीसी और इंद्री के विवाह पंजीकरण अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि उनका विवाह दिसंबर 2009 में हुआ था। विवाह के समय दूल्हे की आयु 18 वर्ष से ऊपर और दुल्हन 22 वर्ष से ऊपर थी। 2010 में उन्हें एक बेटी पैदा हुई। जुलाई 2021 में जब उन्होंने विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन किया तो उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि विवाह के समय लड़के की आयु विवाह योग्य नहीं थी।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि आज की स्थिति में दोनों की आयु को विवाह के लिए अनुपयुक्त नहीं करार दिया जा सकता। इसलिए विवाह का पंजीकरण करने का निर्देश जारी किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न जजमेंट का हवाला दिया। इस आधार पर हाईकोर्ट ने अब करनाल के डीसी समेत इंद्री के विवाह पंजीकरण अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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