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Panchkula News: कैरी बैग के 10 रुपये वसूलने पर रेड टेप को तीन हजार हर्जाना

Mon, 04 Dec 2023 02:02 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 04 Dec 2023 02:02 AM IST
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Red Tape fined Rs 3,000 for charging Rs 10 per carry bag
मोहाली। अमायरा सिटी सेंटर में रेड टेप कंपनी की फ्रेंचाइजी चला रहे एक स्टोर को कैरी बैग के 10 रुपये वसूलना महंगा पड़ गया। इस संबंध में उपभोक्ता अदालत ने अदालती खर्च और हर्जाने के रूप में तीन हजार हर्जाना लगाया है। आदेश के मुताबिक स्टोर को फैसले के एक महीने में पीड़ित को हर्जाना देना होगा। वहीं कैरी बैग के लिए 10 रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने होंगे। एक महीने में पैसे नहीं लौटाए तो नौ प्रतिशत ब्याज देना होगा।
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जानकारी के अनुसार हिमाचल के मंडी जिले की रहने वाली दिव्या शर्मा छह मार्च 2022 को खरड़-कुराली रोड पर अमायरा सिटी सेंटर में चल रहे स्टोर में गई। वहां से उसने रेड टेप के कपड़े खरीदे जिसका बिल 804 रुपये बना। इसमें कैरी बैग के 10 रुपये अलग से वसूले गए थे। इस पर उसने विरोध जताया तो सेल्समैन ने मैनेजर से बात करने को कहा, लेकिन मैनेजर भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। वहीं पीड़िता ने बताया कि सामान ज्यादा था, जो बिना कैरी बैग नहीं ले जाया जा सकता था। इस पर वह वहां से आ गई, लेकिन वहां हुई परेशानी को लेकर उसने केस दर्ज किया। इसका फैसला सुनाते हुए अदालत ने स्टोर को सेवा में कमी का दोषी पाया और तीन हजार हर्जाना और कैरी बैग के लिए 10 रुपये भी छह प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए।
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