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हुडा की 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं में शामिल करने की सिफारिश

Wed, 07 Jul 2021 01:51 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 07 Jul 2021 01:51 AM IST
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Recommendation to bring 53 services of HUDA into essential services
चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने राज्य सरकार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा प्रदान की जा रही 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने की सिफारिश की है। साथ ही, विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा को भी तर्कसंगत बनाने को कहा है। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि 5 जुलाई को हुई 36वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में आयोग द्वारा मई और जून में किए गए कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि आयोग के ध्यान में आया है कि एचएसवीपी द्वारा इस समय 16 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। हालांकि, इसकी वेबसाइट पर 53 सेवाएं दर्शाई गई हैं। उन्होंने भवन नक्शे की स्वीकृति का उदाहरण देते हुए बताया कि बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के लिए 30 दिन की समय-सीमा अधिसूचित की गई है, परंतु आवासीय भवनों के मामले में एचएसवीपी की वेबसाइट पर यह केवल 3 दिन दर्शाई गई है।
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आयोग यह सुनिश्चित करने का काम करेगा कि विभिन्न विभागों द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं आमजन को निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही मिलें। साथ ही, इस समय-सीमा को भी व्यावहारिक बनाया जाएगा। इसके अलावा, इस साल के अंत तक अधिनियम के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या को 551 से बढ़ाकर एक हजार किया जाएगा।
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