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अशोक खेमका की एफआईआर को रविंद्र कुमार ने दी हाईकोर्ट में चुनौती

Thu, 07 Jul 2022 01:54 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2022 01:54 AM IST
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Ravindra Kumar challenged Ashok Khemka's FIR in the High Court
चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर को रद्द करवाने के लिए रविंद्र कुमार ने हाईकोर्ट से फरियाद लगाई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अशोक खेमका व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 23 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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रविंद्र कुमार ने याचिका दाखिल करते हुए एफआईआर की वैधता पर सवाल उठाया है। गत माह खेमका ने आईएएस अधिकारी संजीव वर्मा द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में दस्तक दी थी। हाईकोर्ट ने खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार, हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी व आईएएस संजीव वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
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हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी संजीव वर्मा ने वर्ष 2010 के दौरान अशोक खेमका पर विभाग में एमडी के पद पर रहते हुए दो मैनेजरों की नियुक्ति में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया था। इसकी जांच के दौरान दोनों अधिकारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी।
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इसके बाद 21 अप्रैल को पहले संजीव वर्मा ने आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ पंचकूला सेक्टर-5 थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। फिर आईएएस अशोक खेमका ने आर्काइव डिपार्टमेंट में वाहन के दुरुपयोग की शिकायत के मामले में आईएएस संजीव वर्मा और रविंद्र के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। रविंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ केस ही नहीं बनता क्योंकि वह सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकारी रिकॉर्ड या दस्तावेजों में छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज की ही नहीं जा सकती।
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