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अमृतपाल सिंह को संसद सत्र में जाने की अनुमति पर 7 दिन में फैसला ले पंजाब: हाईकोर्ट

Fri, 23 Jan 2026 09:57 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 09:57 PM IST
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Punjab High Court asks Amritpal Singh to take decision in 7 days on allowing him to attend Parliament session
संसदीय सत्र में शामिल होने की मांग वाली याचिका का हाईकोर्ट ने किया निपटारा
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की संसद के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सात दिन में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
अमृतपाल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ जेल में मौजूद हैं और वहीं से याचिका दाखिल कर उन्होंने मांग की थी कि उन्हें 28 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल दी जाए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता स्वतः संसद में उपस्थित होने का अधिकार नहीं मांग रहा, बल्कि केवल उनकी ओर से दी गई अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा समयबद्ध निर्णय चाहता है।
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सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने अदालत को बताया कि अमृतपाल सिंह की अब तक की अनुपस्थिति को लोकसभा द्वारा काफी हद तक माफ किया जा चुका है। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने इससे पहले शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए भी ऐसी ही अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसे खारिज कर दिया था।
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