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पुलिस में रिक्त पदों की जानकारी दें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन : हाईकोर्ट

Sat, 20 Apr 2024 06:11 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 20 Apr 2024 06:11 AM IST
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Punjab, Haryana and Chandigarh administration should give information about vacant posts in police: High Court
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ से राज्य में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिक्त पदों के कारण एक ओर पुलिसिंग प्रभावित होती है तो वहीं दूसरी ओर कानून-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर 2013 में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि राज्य के पुलिस बल में कर्मियों के खाली पड़े पदों का प्रभाव सीधे तौर पर राज्य के कानून-व्यवस्था पर पड़ता है। कर्मियों की कमी के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में याचिका का निपटारा कर दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए आदेश दिया था कि देश के अन्य राज्यों की पुलिस के बारे में संबंधित हाईकोर्ट संज्ञान लें और इस मामले की जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की जाए। राज्य सरकारों से उनके राज्य की पुलिस में अधिकारियों और कर्मियों के खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी मांगें और उनसे पूछें कि इन खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने अप्रैल 2019 में संज्ञान लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर यह जानकारी मांगी थी। हाईकोर्ट ने जानकारी नहीं मिलने पर अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को रिक्त पदों का आंकड़ा सौंपने का आदेश दिया है।
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