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Highcourt News: रोक के बावजूद दे दिया प्रमोशन, पंजाबी यूनिवर्सिटी के वीसी को अवमानना नोटिस जारी

Sat, 01 Oct 2022 01:36 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sat, 01 Oct 2022 01:36 AM IST
सार

याची ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी ने दो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को पदोन्नति दे दी और वीसी ने इसे मंजूरी भी दे दी।

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Promotion despite ban, contempt notice to VC of Punjabi University
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

विस्तार

पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में टेक्निकल ग्रुप 4 की वरिष्ठता सूची विवाद के लंबित रहते पदोन्नति पर रोक के आदेश के बावजूद दो कर्मियों का प्रमोशन करने पर हाईकोर्ट ने वीसी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए।

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याचिका दाखिल करते हुए पंजाबी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी कर्मजीत सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि टेक्निकल ग्रुप 4 की वरिष्ठता सूची को लेकर हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने उस याचिका पर यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि याचिका लंबित रहते प्रमोशन न किया जाए। याची ने अब अवमानना याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि यूनिवर्सिटी ने दो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को पदोन्नति दे दी और वीसी ने इसे मंजूरी भी दे दी। याची ने कहा कि ऐसा करना सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है। हाईकोर्ट ने अब वीसी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए।

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