फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Pravesh sentenced to life imprisonment in the six-year-old Vishnunath murder case.

Panchkula News: छह साल पुराने विष्णुनाथ हत्याकांड में प्रवेश को उम्रकैद

Sat, 22 Aug 2026 01:47 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 22 Aug 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Pravesh sentenced to life imprisonment in the six-year-old Vishnunath murder case.
कमरे के बाहर मिला था खून, 50 फीट दूर झाड़ियों में मिला था शव; छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन

हत्या के बाद चार जून 2020 को गिरफ्तार हुआ था प्रवेश चौरसिया

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चंडीमंदिर थाना क्षेत्र में छह साल पहले हुए विष्णुनाथ हत्याकांड में जिला अदालत ने प्रवेश चौरसिया (32) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने वीरवार को उसे दोषी करार दिया था और शुक्रवार को सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रवेश चौरसिया उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गांव खिलासपुरा का रहने वाला है और गिरफ्तारी के बाद से अंबाला जेल में बंद था।

कमरे के बाहर मिला था खून
पुलिस के अनुसार, चंडीमंदिर स्थित केके स्टोन क्रशर के मुंशी उमाकांत ने चार जून 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी। चावला पेट्रोल पंप के पास बने टिन के कमरे में करीब 60 वर्षीय विष्णुनाथ रहता था। वह मूल रूप से गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और करीब 15 वर्षों से चंडीमंदिर क्षेत्र में मजदूरी कर रहा था। प्रवेश पेशे से ड्राइवर था और विष्णुनाथ के पास उसका आना-जाना था। दोनों साथ बैठकर शराब पीते थे। तीन जून की शाम भी उमाकांत ने प्रवेश को विष्णुनाथ के साथ देखा था। गली सुबह उमाकांत क्रशर से विष्णुनाथ के कमरे पर पहुंचा तो दरवाजे और बाहर खून बिखरा हुआ था। विष्णुनाथ वहां नहीं था। तलाश करने पर करीब 50 फीट दूर झाड़ियों में उसका शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान थे और चेहरा कुचला हुआ था। घटनास्थल से खून से सने पत्थर और कमरे के अंदर शराब व बीयर की खाली बोतलें मिली थीं।
विज्ञापन


चार जून को हुई थी गिरफ्तारी
शिकायत के आधार पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और जांच के दौरान चार जून 2020 को प्रवेश चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, हत्या में रॉड और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रवेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed