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Panchkula News: छह साल पुराने विष्णुनाथ हत्याकांड में प्रवेश को उम्रकैद
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कमरे के बाहर मिला था खून, 50 फीट दूर झाड़ियों में मिला था शव; छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
हत्या के बाद चार जून 2020 को गिरफ्तार हुआ था प्रवेश चौरसिया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चंडीमंदिर थाना क्षेत्र में छह साल पहले हुए विष्णुनाथ हत्याकांड में जिला अदालत ने प्रवेश चौरसिया (32) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने वीरवार को उसे दोषी करार दिया था और शुक्रवार को सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रवेश चौरसिया उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गांव खिलासपुरा का रहने वाला है और गिरफ्तारी के बाद से अंबाला जेल में बंद था।
कमरे के बाहर मिला था खून
पुलिस के अनुसार, चंडीमंदिर स्थित केके स्टोन क्रशर के मुंशी उमाकांत ने चार जून 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी। चावला पेट्रोल पंप के पास बने टिन के कमरे में करीब 60 वर्षीय विष्णुनाथ रहता था। वह मूल रूप से गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और करीब 15 वर्षों से चंडीमंदिर क्षेत्र में मजदूरी कर रहा था। प्रवेश पेशे से ड्राइवर था और विष्णुनाथ के पास उसका आना-जाना था। दोनों साथ बैठकर शराब पीते थे। तीन जून की शाम भी उमाकांत ने प्रवेश को विष्णुनाथ के साथ देखा था। गली सुबह उमाकांत क्रशर से विष्णुनाथ के कमरे पर पहुंचा तो दरवाजे और बाहर खून बिखरा हुआ था। विष्णुनाथ वहां नहीं था। तलाश करने पर करीब 50 फीट दूर झाड़ियों में उसका शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान थे और चेहरा कुचला हुआ था। घटनास्थल से खून से सने पत्थर और कमरे के अंदर शराब व बीयर की खाली बोतलें मिली थीं।
चार जून को हुई थी गिरफ्तारी
शिकायत के आधार पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और जांच के दौरान चार जून 2020 को प्रवेश चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, हत्या में रॉड और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रवेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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हत्या के बाद चार जून 2020 को गिरफ्तार हुआ था प्रवेश चौरसिया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चंडीमंदिर थाना क्षेत्र में छह साल पहले हुए विष्णुनाथ हत्याकांड में जिला अदालत ने प्रवेश चौरसिया (32) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने वीरवार को उसे दोषी करार दिया था और शुक्रवार को सजा पर फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रवेश चौरसिया उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गांव खिलासपुरा का रहने वाला है और गिरफ्तारी के बाद से अंबाला जेल में बंद था।
कमरे के बाहर मिला था खून
पुलिस के अनुसार, चंडीमंदिर स्थित केके स्टोन क्रशर के मुंशी उमाकांत ने चार जून 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी। चावला पेट्रोल पंप के पास बने टिन के कमरे में करीब 60 वर्षीय विष्णुनाथ रहता था। वह मूल रूप से गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और करीब 15 वर्षों से चंडीमंदिर क्षेत्र में मजदूरी कर रहा था। प्रवेश पेशे से ड्राइवर था और विष्णुनाथ के पास उसका आना-जाना था। दोनों साथ बैठकर शराब पीते थे। तीन जून की शाम भी उमाकांत ने प्रवेश को विष्णुनाथ के साथ देखा था। गली सुबह उमाकांत क्रशर से विष्णुनाथ के कमरे पर पहुंचा तो दरवाजे और बाहर खून बिखरा हुआ था। विष्णुनाथ वहां नहीं था। तलाश करने पर करीब 50 फीट दूर झाड़ियों में उसका शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान थे और चेहरा कुचला हुआ था। घटनास्थल से खून से सने पत्थर और कमरे के अंदर शराब व बीयर की खाली बोतलें मिली थीं।
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चार जून को हुई थी गिरफ्तारी
शिकायत के आधार पर चंडीमंदिर थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और जांच के दौरान चार जून 2020 को प्रवेश चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, हत्या में रॉड और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रवेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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