फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Registration of pitbull and rottwiller mandatory in Panchkula

Panchkula: पिटबुल व रॉटविलर का पंजीकरण अनिवार्य, अगर नहीं कराया तो पहले पांच दूसरी बार 10 हजार जुर्माना

Wed, 19 Oct 2022 04:16 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा) Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Wed, 19 Oct 2022 04:16 PM IST
सार

डॉग का टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगर पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के डाग के मालिकों ने उक्त हिदायतों को नहीं माना तो ऐसे में डॉग के मालिकों पर नगर निगम द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा। पहला जुर्माना पांच हजार रुपये और दूसरी बार जुर्माना 10 हजार रुपये होगा।

विज्ञापन
Registration of pitbull and rottwiller mandatory in Panchkula
पिटबुल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

कुत्तों की नसबंदी एवं निगरानी समिति की बैठक मंगलवार को नगर निगम में हुई। इसमेें फैसला लिया गया कि 31 अक्तूबर 2022 के बाद किसी के पास अवैध तौर पर पिटबुल या रॉटविलर नस्ल का कुत्ता पाया गया तो उस पर पहली बार 5 हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना 2 हजार रुपये तय किया गया था। बैठक में फैसला लिया गया कि पंचकूला के नागरिक जिनके पास पहले से इन दो नस्ल के डॉग हैं, वह 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा लें।

विज्ञापन


महापौर कुलभूषण गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुत्तों की स्टरलाइजेशन रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें अधिकारियों ने अब तक 3179 आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन हो चुकी है। महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि जिन लोगों ने पिटबुल, राटविलर नस्ल के कुत्ते रखे हैं, उनको 31 अक्टूबर से पहले नगर निगम पंचकूला में पंजीकरण करवा लें। छोटे पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के डाग का पंजीकरण नहीं होगा। जब भी डॉग को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाएंगे तो उसके गले में टोकन लगा होना चाहिए।
विज्ञापन


पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के डॉग मालिकों को नगर निगम पंचकूला में एक शपथपत्र देना होगा कि यदि उनका डॉग किसी नागरिक या किसी अन्य पशु को काटता है तो इसका जिम्मेदार डॉग का मालिक ही होगा। इसके इलाज, नुकसान की भरपाई के जिम्मेदार भी वह होगा। अगर शहर में कोई डॉग शो होता है तो उसमें उक्त शर्तें, हिदायतें लागू नहीं होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


डॉग का टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगर पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के डाग के मालिकों ने उक्त हिदायतों को नहीं माना तो ऐसे में डॉग के मालिकों पर नगर निगम द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा। पहला जुर्माना पांच हजार रुपये और दूसरी बार जुर्माना 10 हजार रुपये होगा।

महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि पंचकूला नगर निगम की आम बैठक 29 सितंबर 2022 को हुई थी। बैठक में तय हुआ था कि पंचकूला में पिटबुल और रॉटविलर नस्ल के डॉग को बैन कर दिया जाए। कुलभूषण गोयल ने बताया कि पंचकूला वासियों के आग्रह के बाद अब नगर निगम ने पंचकूला के उन लोगों के लिए हिदायतें जारी की हैं। जिनके पास पिटबुल और रॉटविलर नस्ल का डॉग है। ऐसे नागरिक जिन्होंने पिटबुल और रॉटविलर नस्ल का डॉग पाला है, अगर उन्होंने नगर निगम की इन हिदायतों को नहीं माना तो ऐसे में डॉग के मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा।


आवारा कुत्तों केे तेज हो नसबंदी
नगर निगम में हुई बैठक के दौरान नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ यह फैसला लिया है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी तेजी से होनी चाहिए। इनसे इनकी संख्या घटेगी। कुत्तों के काटने के मामले के बढ़ने के बाद निगम की ओर से यह फैसला लिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed