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शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों की परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका उच्च न्यायालय ने की खारिज

Fri, 21 Aug 2020 11:06 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2020 11:06 PM IST
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Petition to postpone PTI exam dismissed
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें रविवार को होने वाली शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (पीटीआई) की लिखित परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी ।
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रेखा रानी व अन्य ने याचिका में 23 अगस्त को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली पीटीआई भर्ती की परीक्षा रदद् करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था इस भर्ती के कई आवेदनकर्ता कोविड -19 से पीड़ित हैं। अगर परीक्षा ली गई तो संक्रमण फैलने का खतरा होगा। याचिका के नोटिस पर सरकार ने न्यायालय को बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा के दौरान कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है, हरियाणा सरकार के जवाब को सुनने के बाद जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल ने याचिकाएं खारिज कर दीं ।
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सुनवाई के दौरान हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने रविवार को परीक्षा के कारण संक्रमण न फैले इसके लिए अधिकारियों द्वारा विभिन्न जिलों में उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी दी। महाजन ने अदालत को यह भी बताया कि परीक्षा उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन में की जा रही है, जिसने राज्य को पांच महीने के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था।
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पांच जिलों में 95 परीक्षा केंद्र बनाए
कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुक्रवार को एक विस्तृत हलफनामा भी दायर किया गया, जिसमें बताया गया कि लगभग 9500 आवेदक हैं जो लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं और महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और कैथल , पांच जिलों में 95 केंद्रों की व्यवस्था की है।
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