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जिला नगर योजनाकार विभाग परेशान कर रहा है जनता को, विभाग ने कार्रवाई बंद न की तो होगा जोरदार विरोध: इनेलो जिला प्रधान

Fri, 24 Jan 2020 01:36 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 24 Jan 2020 01:36 AM IST
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जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा चेतावनी बोर्ड लगाकर संबधित क्षेत्र में प्लाट अथवा जमीन की खरीद-फरोख्त और अवैध निर्माण नहीं करने का चेतावनी बोर्ड लगाने से लोगों में नाराजगी है। लोगों के अनुसार विभाग द्वारा लोगों में दहशत फैलाई जा रही है जो कि सरासर गलत है। उक्त आरोप सतिंद्र सिंह टोनी जिला प्रधान इनेलो ने लगाए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में सन 1952 का पेरीफेरी एक्ट लागू ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि पिंजौर, कालका, मोरनी पहाड़ी क्षेत्र हैं। स्थानीय जनता के पास थोड़ी जमीन है। लोग छोटा मोटा धंधा कर अपना गुजारा कर रहे हैं। जहां बोर्ड लगाए गए हैं वहां नगर निगम जोन पिंजौर द्वारा गलियों का निर्माण किया गया है, बिजली निगम द्वारा बिजली, पानी के कनेक्शन लोगों को मुहैया करवाए गए हैं तो उस क्षेत्र को किस आधार अवैध करार दिया जा रहा है। इस दौरान सतिंद्र टोनी ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रतिनिधि भी जनता के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। वे पूर्व एमसी होने के साथ-साथ इनेलो के जिला प्रधान होने के नाते जिला योजनाकार विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने आगाह किया कि यदि जिला नगर योजनाकार विभाग उपरोक्त मामले में जनता को तंग करना बंद नहीं करता है तो वह जिला योजनाकार विभाग का जोरदार ढंग से विरोध करने को मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल जिला अध्यक्ष मलविंदर सिंह बेदी, मास्टर चरण सिंह सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि पिंजौर नालागढ़ रोड की तरफ गांव में विकसित हो रही नई कालोनियों में गत दिनों डीटीपी प्रशासन द्वारा जगह-जगह बोर्ड लगा कर लोगों को चेतावनी दे कर प्लॉट न खरीदने और अवैध निर्माण ने करने की चेतावनी दे रखी है।
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क्या लिखा है चेतावनी बोर्ड में
जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि बासुदेवपुरा राजस्व संपदा की जमीन हरियाणा सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम अधिनियम 1975 हरियाणा अधिनियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अर्बन एरिया में पड़ता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा-3 के अनुसार कोई व्यक्ति या प्रॉपर्टी डीलर इस अर्बन एरिया में महानिदेशक हरियाणा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से बिना लाइसेंस लिए यदि किसी प्रकार की कॉलोनी विकसित करता है या इस संबंध में किसी तरह के पैसे की मांग करता है तो यह गैरकानूनी है अत: जनसाधारण से निवेदन है कि इस कॉलोनी क्षेत्र में प्लॉट जमीन की खरीद-फरोख्त और अवैध निर्माण ना करें अन्यथा आपके विरुद्ध हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 10(2 ) के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए जुर्माना व तीन साल की सजा हो सकती है। आदेशानुसार जिला नगर योजनाकार ई पंचकूला, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा
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