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आदेश : मॉल और मार्केट शाम 6 बजे तक खुलेंगी : उपायुक्त, आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को जन हित में पहले की तरह खोलने की होगी अनुमति

Sat, 08 Jan 2022 01:15 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 08 Jan 2022 01:15 AM IST
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Order: Malls and markets will open till 6 pm: Deputy Commissioner, shops of essential commodities will be allowed to open in public interest as before
पंचकूला। अब जिले में मॉल और मार्केट शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध/दवाइयों की दुकानों को जन हित में पहले की तरह खोलने की अनुमति होगी। जिले के सभी सिनेमा हॉल, थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन को छोड़कर) बंद रहेंगे। सभी इंटरटेनमेंट पार्क और प्रदर्शनी पर पाबंदी रहेगी।
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जिलाधीश महावीर कौशिक ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि के दौरान जनहित में कुछ रिआयतें दी हैं। जिलाधीश महावीर कौशिक के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक सरकारी और निजी कार्यालयों में (आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ ही काम करना होगा। बार और रेस्टोरेंट में क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति होगी।
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इसके अलावा सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन डिपो, शराब की दुकानों, मॉल, शापिंग कांप्लेक्स, स्थानीय मार्केट, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर सेंटर, शुगर मिल, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सरकारी व प्राइवेट कार्यालय, सभी बैंकों में केवल उन्हीं लोगों की एंट्री होगी, जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं।
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ऑटो और ट्रकों में दोनों डोज लगाने वालों को बैठाएं
ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन केवल दोनों डोज वाले लोगों को बैठने की अनुमति दे। इसके अलावा पात्र व्यक्तियों (15 वर्ष से अधिक आयु वाले) के लिए कोविड-19 टीकाकरण आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के वैक्सीन की प्रथम डोज लग गई है, दूसरी लंबित नहीं है, वे इस पाबंदी में शामिल नहीं होंगे। वैक्सीनेशन का स्टेटस जानने के लिए दूसरी डोज का डाउनलोड किया प्रमाण पत्र (सॉफ्ट/हार्ड कॉपी) और अगर दूसरी डोज लंबित नहीं है, तो पहली डोज का प्रमाण पत्र दिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, उनके फोन पर कोविन पोर्टल से प्राप्त संदेश को सफल टीकाकरण का प्रमाण माना जाएगा। इसके अलावा आरोग्य सेतु एप पर भी टीकाकरण का स्टेटस चेक किया जा सकता है।
जिले के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी एवं ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इसके साथ-साथ विवाह समारोह में अधिकतम 100 और संस्कार में 50 लोगों के जुटने की अनुमति होगी। जिला की स्वयं सेवी संस्थाएं तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लोगों को मास्क वितरित किए जाएंगे। जिले में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना होगा। जारी आदेशों के अनुसार रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

इन लोगों की होगी जिम्मेदारी
इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना.), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी घटना कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजी टेस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त पंचकूला, जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों और निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। सिविल सर्जन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर नियमित टीकाकरण शिविरों का आयोजन करवाना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये निरीक्षण टीमों का गठन करेंगे।
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