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Panchkula News: एनडीपीएस के आरोपी संदीप सिंह को तत्काल रिहा करने का आदेश
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी संदीप सिंह उर्फ चाठा को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस मनीषा बत्रा ने निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असाधारण हस्तक्षेप है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 15 नवंबर 2022 को एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी ने मोहाली में संदीप सिंह को 20.326 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। उसे 9 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। लुधियाना की विशेष अदालत में 12 मई 2023 को आरोपपत्र दाखिल हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2025 को संदीप सिंह को नियमित जमानत दी थी। इसके तीन दिन बाद, 27 नवंबर को निवारक निरोध का आदेश पारित हुआ। यह आदेश 41 दिन की देरी से लागू किया गया था।
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निवारक निरोध पर हाईकोर्ट के सवाल :
हाईकोर्ट ने निरोध आदेश की वैधता पर सवाल उठाए। अदालत ने मामले में करीब तीन साल की देरी को महत्वपूर्ण माना। आदेश के लागू होने में 41 दिन की अस्पष्ट देरी पर भी सवाल उठे। अदालत ने कहा कि निवारक निरोध सामान्य आपराधिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता। अधिकारियों को जमानत रद्द कराने की मांग करनी चाहिए थी।
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 15 नवंबर 2022 को एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी ने मोहाली में संदीप सिंह को 20.326 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया था। उसे 9 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। लुधियाना की विशेष अदालत में 12 मई 2023 को आरोपपत्र दाखिल हुआ।
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सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2025 को संदीप सिंह को नियमित जमानत दी थी। इसके तीन दिन बाद, 27 नवंबर को निवारक निरोध का आदेश पारित हुआ। यह आदेश 41 दिन की देरी से लागू किया गया था।
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निवारक निरोध पर हाईकोर्ट के सवाल :
हाईकोर्ट ने निरोध आदेश की वैधता पर सवाल उठाए। अदालत ने मामले में करीब तीन साल की देरी को महत्वपूर्ण माना। आदेश के लागू होने में 41 दिन की अस्पष्ट देरी पर भी सवाल उठे। अदालत ने कहा कि निवारक निरोध सामान्य आपराधिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता। अधिकारियों को जमानत रद्द कराने की मांग करनी चाहिए थी।