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Panchkula News: लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को एक साल की सजा

Thu, 05 Dec 2024 02:08 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Dec 2024 02:08 AM IST
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One year imprisonment to the culprit in case of negligent driving and culpable homicide
पंचकूला। लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान अभिषेक जिंदल निवासी पीरमुछल्ला जीरकपुर के रूप में हुई है। अदालत ने धारा 304ए के तहत एक साल की सजा 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 279 के तहत छह महीने की सजा 500 रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत छह महीने की सजा 5000 रुपये जुर्माना और धारा 338 के तहत छह महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी के खिलाफ सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सेक्टर-20 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ 06 अप्रैल 2019 को केस दर्ज किया था।
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संदीप शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह ढकोली में रहता है और एचएसआरडीसी विभाग में ठेके पर क्लर्क की नौकरी करता है। उसके बच्चे सेक्टर-14 लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ाई करते हैं। उसकी पत्नी दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर एक्टिवा से घर के लिए वापस आ रही थी उसने अपनी पत्नी को कहा था कि वह उसे सेक्टर-20 की लाइटों पर मिलेगा और वहां से एक साथ घर चलेंगे। दोपहर करीब सवा 12 बजे उनकी पत्नी एक्टिवा पर बच्चों को लेकर सेक्टर-20 की तरफ ग्रीन लाइट में सही दिशा से आ रह थी। इस दौरान सेक्टर-20 की मार्केट की तरफ से एक कार चालक कार को लाल बत्ती पार करके तेज रफ्तार से आया और उसकी पत्नी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद उसकी पत्नी बच्चों सहित सड़क पर गिर गई। उन्हें सेक्टर-21 अलकेमिस्ट अस्पताल भर्जी करवाया गया। हादसे में उसकी पत्नी और बेटी को गंभीर चोटें आईं थी, जबकि उसके बेटे समर की मौत हो गई थी।
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