{"_id":"5f3aa3e88ebc3eabe82cddf5","slug":"one-day-session-of-punjab-legislative-assembly-on-28th-bureau-news-pkl3849187155","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र 28 अगस्त को, कैप्टन बोले- स्थिति सुधरने पर बुलाएंगे रेगुलर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र 28 अगस्त को, कैप्टन बोले- स्थिति सुधरने पर बुलाएंगे रेगुलर
Tue, 18 Aug 2020 12:24 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Tue, 18 Aug 2020 12:24 PM IST
विज्ञापन
कैप्टन अमरिंदर सिंह
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
छह माह के भीतर विधानसभा का सत्र बुलाने की संवैधानिक जरूरत को पूरा करने के लिए पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय सत्र 28 अगस्त को बुलाया गया है। यह कोविड महामारी शुरू होने के बाद राज्य विधानसभा का पहला सत्र होगा।
इस सत्र को बुलाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बुलाई मीटिंग में मंजूरी दे दी। सत्र की दो बैठकें होंगी क्योंकि संविधान के अनुसार पिछले सत्र से छह महीनों के अंदर-अंदर अगला सत्र बुलाना जरूरी होता है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि कोविड की स्थिति सुधरने के बाद रेगुलर/लंबा सत्र बुलाया जाएगा।
कैबिनेट के फैसले से पंजाब के राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की धारा (1) अनुसार 15वीं पंजाब विधानसभा का 12वां सत्र बुलाने का अधिकार दिया गया है। सत्र की शुरुआत शोक प्रस्तावों के साथ होगी, जिसके बाद सदन कुछ देर के लिए उठा दिया जाएगा। इसके बाद दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें वैधानिक कामकाज होगा।
विज्ञापन
15वीं पंजाब विधानसभा का 11वां सत्र 4 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ था। पिछले सत्र की आखिरी बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीनों के बाद का समय नहीं होना चाहिए, इसलिए अगला सत्र 4 सितंबर, 2020 से पहले बुलाया जाना जरूरी था। पंजाब सरकार के रूल्ज ऑफ बिजनेस, 1992 के अनुसार पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी अपेक्षित है।
विज्ञापन
इस सत्र को बुलाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बुलाई मीटिंग में मंजूरी दे दी। सत्र की दो बैठकें होंगी क्योंकि संविधान के अनुसार पिछले सत्र से छह महीनों के अंदर-अंदर अगला सत्र बुलाना जरूरी होता है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि कोविड की स्थिति सुधरने के बाद रेगुलर/लंबा सत्र बुलाया जाएगा।
विज्ञापन
कैबिनेट के फैसले से पंजाब के राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की धारा (1) अनुसार 15वीं पंजाब विधानसभा का 12वां सत्र बुलाने का अधिकार दिया गया है। सत्र की शुरुआत शोक प्रस्तावों के साथ होगी, जिसके बाद सदन कुछ देर के लिए उठा दिया जाएगा। इसके बाद दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें वैधानिक कामकाज होगा।
विज्ञापन
15वीं पंजाब विधानसभा का 11वां सत्र 4 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ था। पिछले सत्र की आखिरी बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीनों के बाद का समय नहीं होना चाहिए, इसलिए अगला सत्र 4 सितंबर, 2020 से पहले बुलाया जाना जरूरी था। पंजाब सरकार के रूल्ज ऑफ बिजनेस, 1992 के अनुसार पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी अपेक्षित है।