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निजी स्कूलों को अस्थाई मान्यता की मांग पर हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

Sun, 13 Mar 2022 02:37 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 13 Mar 2022 02:37 AM IST
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Notice to Haryana Government on the demand for temporary recognition of private schools
चंडीगढ़। 2022-23 के लिए अस्थायी मान्यता की मांग को लेकर हरियाणा स्कूल एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में बताया कि उनके सदस्य स्कूल 2003 से पहले से चल रहे हैं। उस समय अस्थायी मान्यता देने की नीति थी और हर वर्ष इन स्कूलों को अस्थायी मान्यता दे दी जाती थी। अब सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है और सरकार द्वारा तय नियम ज्यादातर निजी स्कूल पूरा नहीं करते हैं। याची ने बताया कि पिछले सत्र में इस आधार पर अस्थायी मान्यता दी गई थी कि स्कूल आवश्यक शर्तें पूरी कर लेंगे और स्थायी मान्यता लेंगे। सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने सभी डीसी को पत्र लिखकर सत्र 2022-23 में अस्थायी मान्यता वाले निजी स्कूलों में दाखिला नहीं होने देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्त की कमेटी ही जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से यह तय करेगी कि अस्थायी मान्यता वाले किसी भी निजी स्कूल में नए शिक्षा सत्र के तहत कोई भी बच्चा दाखिल न किया जाए। केवल स्थायी मान्यता वाले निजी विद्यालयों में ही नए शिक्षा सत्र में बच्चों के दाखिले हों। याचिका में उनको अस्थायी मान्यता के साथ 2022-23 के लिए छात्रों को प्रवेश देने की इजाजत की मांग की गई है।
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