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नोटिफिकेशन के साथ ही शुरू हुई लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया : यश गर्ग

Mon, 29 Apr 2024 07:02 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 29 Apr 2024 07:02 PM IST
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Nomination process for Lok Sabha elections started with the notification - Yash Garg
सुविधा एप पर ऑनलाइन नामांकन भरने के बाद हार्ड कॉपी संबंधित आरओ को करवानी होगी जमा नामांकन पत्र जमा करवाने के लिए आते समय अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार रिटर्निंग अधिकारी ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन प्रकिया शुरू हो गई है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन अंबाला में आरओ के पास होगा। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यश गर्ग ने बताया कि जिले में 01-कालका व 02-पंचकूला अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया। 29 अप्रैल से 6 मई तक उम्मीदवारों की ओर से नामांकन किए जा सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि मंगलवार 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की जाएगी। जबकि वीरवार 9 मई को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 25 मई को मतदान होंगे। वहीं मंगलवार 4 जून काे मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहता है तो उसे सुविधा एप पर ऑनलाइन फार्म भरने के बाद उसकी हार्ड प्रति संबंधित आरओ को जमा करवानी होगी। चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्च रजिस्टर चेक करवाना जरूरी है। सभी राजनीतिक दल/चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए हैं। उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी
यश गर्ग ने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक की ओर से सुबह 11 से 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र जमा करवाने आते समय अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी और कार्यालय की 100 मीटर परिधि में वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित आरओ कार्यालय में अधिकतम 5 व्यक्तियों की प्रविष्टि की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने के अंतिम एक घंटा अर्थात 2 बजे के बाद की वीडियोग्राफी बिना एडिटिंग के निरंतर की जाएगी। पीठासीन अधिकारी वीडियोग्राफी व सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखेंगे।


25 हजार रुपये जमा करनी होगी सिक्योरिटी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह राशि 25 हजार रुपये है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिक्योरिटी राशि रिटर्निंग अधिकारी के सामने या तो नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सिक्योरिटी राशि स्वीकार्य नहीं है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरों राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्ताव होने चाहिए। प्रस्तावक संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।



10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना होगा.................
यश गर्ग ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। सभी बैंको को निर्देश दिए जा चुके है कि वह चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक मे अलग काउंटर की व्यवस्था करवाएं। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को रैली/जनसभा, लाउड स्पीकर व वाहन इत्यादि की अनुमति के लिए जिला स्तर व एआरओ स्तर पर सिंगल विंडो स्थापित करवा दी गई है। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पाया गया तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल/चुनाव लडने वाला अभ्यर्थी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।
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