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Panchkula News: नहीं बनी कुत्ते के काटने पर मुआवजा देने वाली कमेटी हाईकोर्ट के डॉग बाइट कानून का पंचकूला प्रशासन नहीं कर रहा पालन
Fri, 01 Nov 2024 03:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Updated Fri, 01 Nov 2024 03:00 AM IST
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पंचकूला सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एसके नैय्यर ने लिखा पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। पंचकूला में डॉग बाइट कानून लागू न हो पाने पर पंचकूला सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एसके नैय्यर ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, नगर निगम कमिश्नर सचिन गुप्ता को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की है कि हाईकोर्ट के फैसले को पंचकूला में लागू किया जाए। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ओर से द्वारा 14 नवंबर 2023 को कुत्ते द्वारा काटे जाने पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश जारी किए थे। इसके तहत पीड़ितों को कुत्ते के हर दांत के निशान पर दस हजार रुपये न्यूनतम मुआवजा देने की बात कही गई थी। नगर निगमों की ओर से लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने डॉग बाइट से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा करते यह निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट के निर्देशों बाद अब तक पंचकूला प्रशासन ने डॉग बाइट के पीड़ितों के लिए कमेटी का गठन नहीं किया है। पंचकूला सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव केआर कोहली, प्रेस सचिव तरसेम गर्ग ने बताया कि इसके लिए सभी अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इस पर कमेटी का गठन किया जाए और लोगों को मुआवजा दिया जाए। वहीं कुत्ते काटने के रोज दस केस लगातार सिविल अस्पताल में आ रहे हैं।
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पंचकूला। पंचकूला में डॉग बाइट कानून लागू न हो पाने पर पंचकूला सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एसके नैय्यर ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, नगर निगम कमिश्नर सचिन गुप्ता को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की है कि हाईकोर्ट के फैसले को पंचकूला में लागू किया जाए। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ओर से द्वारा 14 नवंबर 2023 को कुत्ते द्वारा काटे जाने पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश जारी किए थे। इसके तहत पीड़ितों को कुत्ते के हर दांत के निशान पर दस हजार रुपये न्यूनतम मुआवजा देने की बात कही गई थी। नगर निगमों की ओर से लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने डॉग बाइट से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा करते यह निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट के निर्देशों बाद अब तक पंचकूला प्रशासन ने डॉग बाइट के पीड़ितों के लिए कमेटी का गठन नहीं किया है। पंचकूला सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव केआर कोहली, प्रेस सचिव तरसेम गर्ग ने बताया कि इसके लिए सभी अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इस पर कमेटी का गठन किया जाए और लोगों को मुआवजा दिया जाए। वहीं कुत्ते काटने के रोज दस केस लगातार सिविल अस्पताल में आ रहे हैं।