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100 प्रतिशत अंक लेकर भी नियुक्ति नहीं, हरियाणा सरकार को नोटिस

Sat, 08 Jan 2022 01:42 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 08 Jan 2022 01:42 AM IST
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No appointment even with 100% marks, notice to Haryana government
चंडीगढ़। लिखित परीक्षा में 100 प्रतिशत अंकों के बाद भी नियुक्ति न पाने वाली नम्रता ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंकों के प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए नम्रता ने एडवोकेट सुरेश कुमार कौशिक के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि एचएसएससी ने लोवर डिविजन क्लर्कके पदों के लिए आवेदन मांगा था। इन में 88 पद सामान्य श्रेणी के थे जिसमें याची ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ और याचिकाकर्ता ने 90 में से 90 अंक प्राप्त किए। इसके बाद दस्तावेजों की जांच के लिए याची को बुलाया गया। इन सब के बाद जब चयन सूची जारी की गई तो उसमें याचिकाकर्ता का नाम ही नहीं था। सामान्य श्रेणी में चयनित अंतिम आवेदक के अंक 93 थे। याची ने बताया कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिए अंकों के चलते याचिकाकर्ता का चयन नहीं हुआ। याची ने बताया कि हाल ही में एचएसएससी ने सिपाहियों की भर्ती निकाली है और इस भर्ती में समाजिक और आर्थिक आधार पर अंकों का कोई प्रावधान नहीं किया। एक ही राज्य में एक ही श्रेणी के पदों के लिए अलग-अलग नीति कैसे अपनाई जा सकती है। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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